पात्र व्यक्ति आनलाइन आवेदन कर वृद्वावस्था पेंशन से हो लाभान्वित
अमन केसरवानी टुडे इंडिया प्लस 7007468543
जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री दिलीप कुमार ने अवगत कराया है कि विभाग द्वारा बुजुर्गो को बेहतर कल और सम्मान जनक जीवन देने के लिये वृद्वावस्था पेंशन योजना चलायी जा रही है, इसके अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को रू0-एक हजार प्रतिमाह की दर से डी0बी0टी0 के माध्यम से तिमाही धनराशि प्रेषित की जाती है। केन्द्र/प्रदेश सरकार का अथक प्रयास है कि अधिक से अधिक पात्र लोग योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रदेश का निवासी एवं उसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक तथा ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों की वार्षिक आय रू0-46080.00 तथा शहरी क्षेत्र के निवासियों की आय रू0-56460.00 के अन्तर्गत होना अनिवार्य है। प्रदेश सरकार द्वारा बुजुर्गो को सरकारी कार्यालयों का चक्कर न काटना पडे इसको ध्यान में रखते हुये आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन करते हुये असान कर दिया गया है, जो भी बुजुर्ग वृद्वावस्था पेंशन योजना का लाभ पाना चाहते हैं,उन्हें इसके लिये बेब पोर्टल sspy-up.gov.in पर ऑनलाइन फार्म भरकर जमा करना होगा। इसके लिये इण्टरनेट कैफे, जन सुविधा केन्द्र या स्वयं द्वारा ऑनलाइन आवेदन बेब पोर्टल पर किया जा सकता है।
Post a Comment